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476 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय

समान अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर अनुसूचित जातियां ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या में से 12.75 प्रतिशत की हकदार होंगी। तथापि, अपनी जनसंख्या के अनुसार रिक्तियों की पूरी संख्या, जिसकी वे हकदार हैं, भरने के लिए अनुसूचित जातियों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस समय उनके लिए कुछ कम प्रतिशत तथा 8.1/3 आरक्षित करना पर्याप्त होगा। उनका प्रस्ताव है कि जब भी इन वर्गों से पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार प्राप्त करना संभव हो, उस समय प्रतिशत बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

  1. निम्नलिखित नियम केवल सीधी भर्ती पर लागू होंगे और पदोन्नति द्वारा भर्ती पर नहीं, जो सांप्रदायिक आधारों के संदर्भों के बिना, जैसा वर्तमान में है, की जाती रहेंगी। ये नियम भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सेवाओं (श्रेणी - I और श्रेणी - II) और अधीनस्थ सेवाओं पर लागू होंगे, जिनमें से वे सेवाएं और पद अपवादस्वरूप होंगे जिनके लिए उच्च तकनीकी अथवा विशेष योग्यताएं अपेक्षित होती हैं, और जिन्हें भारत सरकार के संकल्प सं. एफ. 14/17-बी/33, दिनांक 4 जुलाई, 1934 में अंतर्विष्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आदेशों की परिधि से बाहर रखा गया है। रेलवे के संबंध में ये नियम इंजीनियर सर्वेंट्स और श्रमिकों के अतिरिक्त सभी पदों पर लागू होंगे। कंपनी संचालित रेलवे प्रशासनों को उन रेल सेवाओं के लिए इसी प्रकार के नियम अपनाने के लिए कहा जाएगा।

  2. इसलिए सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दृष्टि से भविष्य में निम्नलिखित नियम अपनाए जाएंगे -

(1) इन केंद्रीय अधीनस्थ सेवाओं में, जिनके लिए अखिल भारतीय आधार पर

भर्ती की जाती है, भारतीयों से सीधी भर्ती द्वारा जाने वाली सभी रिक्तियों

के 8.1/3 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित

होंगे।

(2) उन सेवाओं के मामले में, जिनके लिए स्थानीय क्षेत्रों या मंडलों से भर्ती

की जाती है और अखिल भारतीय आधार पर नहीं, अर्थात् रेलवे, डाक व

तार विभाग, सीमा-शुल्क सेवाओं, आय-कर विभाग आदि में अधीनस्थ

पदों पर सम्बद्ध क्षेत्र अथवा मंडल की प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती

नियमों और सम्बद्ध क्षेत्र अथवा मंडल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या