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परिशिष्ट

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के अनुपात के आधार पर प्रत्येक सम्बद्ध स्थानीय क्षेत्र अथवा मंडल के लिए एक प्रतिशत निर्धारित करके संपूर्ण भारत के लिए 8.1/3 प्रतिशत कुल आरक्षण दिया जाएगा।

(3) जहां खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती की जाती है और अनुसूचित जातियों के

उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों से कम स्थान पाते हैं, उस अंतर

को, यदि संभव हो तो, उन जातियों के योग्य उम्मीदवारों का नामनिर्देशन

करके पूरा किया जाएगा।

  1. यदि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता में उनके लिए

आरक्षित रिक्तियों से कम स्थान प्राप्त करते हैं और उन जातियों के योग्य

उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, अथवा नामनिर्देशन के लिए पर्याप्त संख्या में

उपलब्ध नहीं हों, तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां अनारक्षित

मानी जाएंगी_ परंतु उपरोक्त खंड (1) और खंड (2) के अंतर्गत उस वर्ष

में उनके लिए समान संख्या में रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी।

  1. यदि खंड (4) के अंतर्गत पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई रिक्तियां भरने

के लिए अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवार पुनः उपलब्ध नहीं होते,

तो उनके द्वारा न भरी गई रिक्तियों को अनारक्षित माना जाएगा।

  1. सभी मामलों में, योग्यता का एक न्यूनतम मानदंड निर्धारित किया जाएगा

और आरक्षण इस शर्त के तहत होगा।

  1. अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा अथवा पद पर

नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष की वृद्धि की जाएगी।

  1. अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी परीक्षा अथवा चयन

में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क एक-चौथाई लिया जाएगा।

  1. पिछले नियमों में अंतर्विष्ट आदेश, सरकारी सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त

नहीं किए गए व्यक्तियों द्वारा अस्थायी तौर पर भरे जाने वाले स्थायी पदों

की रिक्तियों सहित, तीन माह अथवा अधिक अवधि की अस्थाई रिक्तियों

पर भी लागू होंगे।

  1. इन नियमों के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों का सदस्य