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भारत में श्रम कल्याण को प्रोत्साहन

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अथवा मालिक और कोयला खान के एजेंट या मैनेजर को भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिक कल्याण की किसी भी ऐसी योजना की सहायता की जा सके जिसे केंद्रीय सकार ने स्वीकृत कर लिया है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि वर्तमान संगठनों को आवश्यकतानुसार सशक्त बनाने से उनका अधिकतम उपयोग हो सकेगा तथा विद्यमान स्वीकृत कल्याण योजनाओं को भी इस कोष से सहायता दी जा सकेगी।

सलाहकार समिति

इस अध्यादेश में केंद्रीय सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह एक सलाहकार समिति गठिन कर सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बराबर संख्या में ऐसे सदस्य भी होंगे जो कोयला खान के मालिकों तथा कोयला खनन उद्योग के कामगारों के प्रतिनिधि हों। सलाहकार समिति की एक सदस्य महिला होगी। समिति केंद्रीय सरकार को ऐसे मामलों में जिनकी आवश्यकता इस अध्यादेश द्वारा बताई गई है सलाह देगी और इस अध्यादेश के प्रशासन से उभरने वाले अन्य मामलों में भी परामर्श देगी।