158 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
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प्रस्तावित अनुच्छेद 1
अनुच्छेद 1, अनुभाग 1 . देशी राज्यां का संघ में शामिल होना :
खंड 1. अर्हित देशी राज्य और संघ में उनका शामिल होना।
खंड 2. अर्हित देशी राज्यों का जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं तथा अनर्हित देशी
राज्यों का संयुक्त राज्य भारत से संबंध।
खंड 3. अनर्हित देशी राज्यों के राज्य - क्षेत्र का उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में
पुनर्गठन करने की संयुक्त राज्य भारत की शक्ति, ताकि संघ के राज्यों के
रूप में उन्हें संघ में शामिल किए जाने के लिए अर्हित बनाया जा सके।
खंड 4. संघ के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण।
अनुच्छेद 1, अनुभाग 2 . संयुक्त राज्य भारत और नया राज्य.क्षेत्र :
खंड 1. संघ में विदेशी राज्यों का सम्मिलित होना
खंड 2. संयुक्त राज्य भारत द्वारा नए राज्य - क्षेत्र का अर्जन और उसका संघ के
असमाविष्ट राज्य - क्षेत्र के रूप में प्रतिधारण।