174 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
खंड 2
- संघ सरकार के संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगेः
नई बस्तियों के लिए उपबंध (स्पष्टकीण के लिए देखिए, 211 - 212) अलग-अलग गांवों में अनुसूचित जातियों के व्यवस्थापन के लिए राज्य की जोत से भिन्न भूमि को न्यास में धारण करेगा। (i) नए संविधान के अधीन एक बंदोबस्त आयोग होगा, जो
(ii) संघ सरकार व्यवस्थापन की स्कीम को बढ़ावा देने के लिए
हर वर्ष 5 करोड़ रुपये की निधि पृथक रखेगी।
(iii) आयोग को विक्रयार्थ दी गई किसी भी भूमि को खरदीने और उक्त प्रयोजन
के लिए उसका उपयोग करने की शक्ति होगी।
- संघ सरकार समय - समय पर ऐसा विधान पारित करेगी, जो आयोग के लिए अपना काम करने के लिए आवश्यक हो।
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भाग 3. सुरक्षोपायों और सुरक्षोपायों के संशोधन के लिए मंजूरी
खंड 1
संयुक्त राज्य भारत के संविधान में उपबंध किया जाएगा कि-
(स्पष्टकीण के लिए देखिए, 212 - 214)
संयुक्त राज्य भारत अनुच्छेद 2 - अनुभाग 4 में अंकित सुरक्षोपायों को संविधान में स्थान देने और उन्हें भारत की संविधि का अंग बनाने के लिए वचनबद्ध है।
खंड 2
अनुसूचित जातियों से संबंधित उपबंधों को निम्नलिखित रीति के सिवाय परिवर्तित, संशोधित या निराकृत नहीं किया जाएगा।
अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 2 - अनुभाग सुरक्षोपायों के संशोधन का 4 या उसके किसी भाग का कोई संशोधन या निराकरण संघ ढंग (स्पष्टीकरण के लिए विधान-मंडल के अधिक लोकप्रिय सदन द्वारा निम्नांकित रीति देखिए, पृष्ठ 214) से पारित संकल्प द्वारा ही किया जाएगा :
(i) संशोधन या निराकरण का प्रस्ताव संघ विधान-मंडल
से अधिक लोकप्रिय सदन में एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। (ii) ऐसा कोई संकल्प तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि-
(क) संविधान के लागू होने पर क्रियान्वयन के बाद 25 वर्ष न बीत जाएं,
और
(ख) संकल्प पेश करने वाला ऐसा संकल्प रखने के अपने आशय की 6
मास पूर्व सूचना सदन को न दे दे।
(iii) ऐसा संकल्प पारित हो जाने के पश्चात् विधान-मंडल भंग हो जाएगा और
नए निर्वाचन कराए जाऐंगे