2. संघ बनाम स्वतंत्रता - Page 78

संघ बनाम स्वतंत्रता

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संघ की प्रशासनिक शक्तियां संघ की कार्यकारी शक्तियों के बाद ठीक वैसे ही आती है, जैसे संघ की कार्यकारी शक्तियां संघ की विधायी शक्तियों का अनुकरण करती हैं।

इसका केवल एक अपवाद है। यह अपवाद समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों के प्रशासन से संबंधित है। समवर्ती सूची वह सूची है, जिस पर संघ विधायी प्राधिकार धारा 100 के अनुसार लागू होता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संघ का कार्यकारी प्राधिकार केवल तभी लागू होता है, जब संघीय विधान ने किसी क्षेत्र को समाविष्ट कर लिया हो। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित प्रशासनिक शक्तियां संघ के पास नहीं होतीं। ये शक्तियां प्रांतों के पास होती हैं।

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संघ की वित्तीय शक्तियां

संघीय सरकार को राजस्व की प्राप्ति चार विभिन्न स्रोतां से होती हैं : (1) वाणिज्यिक उद्यम से राजस्व, (2) प्रभुसत्ता करों से राजस्व, (3) शुल्क से राजस्व, तथा (4) करों से राजस्व।

पहले शीर्षक के अंतर्गत डाक तथा तार, संघ रेलवे, बैंक से होने वाले लाभ तथा अन्य वाणिज्यिक प्रचालनों से प्राप्त होने वाला राजस्व आता है। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत मुद्रा तथा सिक्का, जिस सामान का कोई मालिक न हो और संघीय सरकार के प्रशासनाधीन क्षेत्रों से राजसव प्राप्त होता है। तीसरे शीर्षक के अंतर्गत देशी - राज्यों से प्राप्त अंशदान और शुल्क से प्राप्त राजस्व आता है।

करों से प्राप्त राजस्व का वर्गीकरण संविधान द्वारा संघीय सरकार को दी गई कराधान शक्तियों के अनुसार किया जाता है। संघीय सरकार को दी गई कराधान शक्तियां तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। पहली श्रेणी में कराधान की ऐसी सभी शक्तियां आती हैं, जो पूरी तरह से संघीय सरकार के अधिकार में होती हैं। दूसरी श्रेणी में कराधान की वे सभी शक्तियां आती हैं जो ऐसे राजस्व को प्राप्त करने के लिए अपनाई जा सकती हैं, जो संघीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजन के योग्य हैं।

कराधान शक्तियों की पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र आते हैं, जिनका संघीय सूची में उल्लेख किया गया है :

  1. सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित,

  2. तंबाकू तथा भारत में निर्मित या उत्पादित अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क,

निम्नांकित को छोड़कर :

(क) लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शराब,

(ख) अफीम, देशी भांग तथा अन्य नशीली व गैर - नशीली औषधियां और मादक

पदार्थ, तथा

(ग) इस प्रविष्टि के उप - अनुच्छेद (ख) में सम्मिलित अल्कोहल से बनी

औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री।