विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 99
(iii) भारत सरकार ने अभी आवंटन के लिए नये नियम पारित किए हैं जिनके अधीन जिन व्यक्तियों के पास क्वार्टर का पुनः ग्रहणाधिकार है उन्हें उसी वर्ग में किसी अन्य क्वार्टर के लिए आवेदन नहीं करने दिया जायेगा_
(iv) उक्त संदर्भित नये नियमों के अधीन, नये आवेदक, पुराने क्षेत्र में क्वार्टरों के लिए सीधे तौर पर पात्र हो गए हैं जबकि वे व्यक्ति जो नये क्षेत्र में काफी लम्बे समय से रह रहे हैं तथा जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में रहे हैं, इस विशेषाधिकार से वंचित हो गए हैं क्योंकि वे लम्बे समय से बिना किसी खास कारण के इस विशेषाधि कार का लाभ उठा रहे हैं_
(v) भारत सरकार ने अनुसचिवीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाले इम्पीरियल सचिवालय संघ, सम्बद्ध कार्यालय संघ और सामान्य मुख्यालय संघ से परामर्श किये बिना नये नियम बनाये हैं_
(vi) नये क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को कार्यालय आने व जाने के लिए छः आने प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन बस या तांगा के किराये पर खर्च करना पड़ता है_ तथा
(vii) नये क्षेत्र में रह रहे स्टाफ के कर्मचारियों को कोई वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है_ और
(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) के (i) से (vii) तक का उत्तर ‘‘हां’’ में है तो क्या उनका इस अपात्रता को समाप्त करने का प्रस्ताव है जिससे नये क्षेत्र (मिन्टो रोड क्षेत्र) में रह रहे सरकारी कर्मचारी पुरने क्षेत्र में क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकें?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) (i) व (ii) जी नहीं।
(iii) जी हाँ।
(iv) नये नियम के अधीन ‘‘सी’’ संयुक्त पारम्परिक टाइप के मामले को छोड़कर क्वार्टर बदलने की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसा कि (क) (i) के उत्तर में बताया गया है, इन क्वार्टरों को क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है।
(v) जी हाँ।
(vi) मैं माननीय सदस्य से यह तथ्य लेना चाहता हूँ।
(vii) किसी भी क्वार्टर के किरायेदारों को कोई वाहन भत्ता नहीं दिया जाता है।
(ब) मैं मामले पर विचार करवाने को तैयार हूँ।