93 सीमेन्ट, इस्पात तथा लकड़ी के प्रकार के निर्माण कार्यों पर निष्ोध - Page 132

विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 117

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* सीमेन्ट, इस्पात तथा लकड़ी के प्रकार के
निर्माण कार्यों पर निषेध

135. सर अब्दुल हालिम गजनवीः (क) सीमेन्ट, इस्पात तथा लकड़ी के काम के सभी निर्माण पर कुछ स्थानों पर डंके की चोट पर लगाए गये निषेध की सरकार के आदेश की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय श्रम-सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह आदेश उन निर्माण कार्यों पर भी लागू होता है जो लगभग समाप्त हो रहे हैं तथा जिनमें सीमेंट, इस्पात व सागवान की लकड़ी की आवश्यता नहीं है_

(ख) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो, प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात् यह संतुष्टि प्राप्त करने पर कि आवश्यक सामग्री उनके स्टॉक में उपलब्ध है, आम की लकड़ी व अन्य सामग्री से आवश्यक दरवाजे के पैनल तथा खिड़कियां बनाने व फिटिंग हेतु ऐसे परिसरों के मालिकों को क्या अनुमति मिलेगी_

(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो, क्या सरकार का इन सभी प्रदेशों को इस संदर्भ में अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है_ और यदि नहीं तो क्या सभी निर्माणों को चाहे उनमें सीमेन्ट, इस्पात और लकड़ी की आवश्यकता हो या नहीं, अब आस्थगित रखा जाना चाहिए?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) से (ग) श्रम एवं सामग्री की मांग को कम करने तथा मुदा स्फीति प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारत सरकार ने प्रादेशिक सरकारों से पूछा है कि स्थानीय निकायों व प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा भवन निर्माण आदि को कम करने के लिए वे क्या कर सकती हैं। ये सामान्य अनुदेश हैं तथा प्रादेशिक सरकारें प्रदेश में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी तरीके वे उपयुक्त समझते हों उन्हें लागू करने की उन्हें छूट है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि सदस्य उस प्रांतीय सरकार से सम्पर्क करें जिसके आदेश वह मंजूर करवाना चाहता है।

श्री लालचन्द नवलरायः क्या मैं जान सकता हूँ कि इन पर इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि ये युद्ध कार्यों के लिए सप्लाई की जा रही है या इन पर किन्हीं अन्य कारणों से रोक लगाई गई है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः युद्ध कार्यों के लिए।

* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 3, 2 अगस्त, 1943, पृष्ठ 273-74