154 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
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* पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम का लागू होना
237. नवाब सिद्दीकी अली खान (काजी अहमद काजमी की ओर से)ः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे श्रम निरीक्षक, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन यदि अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना चाहें तो उन्हें रेलवे श्रम पर्यवेक्षकों से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है और
(ख) यदि उक्त (क) का उत्तर ‘हाँ’ में है तो 1937 से वर्षानुवर्ष पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के उल्लंघनों के मामलों से संबंधित दृष्टांतों की संख्या कितनी है जिनमें ऐसी अनुमति मांगी गई थी और मंजूरी प्रदान की गई?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) सिर्फ रेलवे श्रम पर्यवेक्षक तथा उसके डिप्टी ही हैं जिनकी मजदूरी अधिनियम, 1936 की धारा 14 के अधीन निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गई है, अतः अवश्य ही अधिनियम के अधीन कोई भी औपचारिक कार्यवाही इन दो अधिकारियों द्वारा ही की जाती है तथा उनकी पूर्व स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।
(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।
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** पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम का लागू
होना
238. नवाब सिद्दीकी अली खान (काजी अहमद काजमी की ओर से)ः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम को प्रभावी तथा उचित रूप से संचालित न कर पाना ही पूर्वी भारतीय रेलवे में मजदूरी भुगतान अधिनियम के ऐसे बार-बार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं_ और
* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 4, 17 नवम्बर, 1943, पृष्ठ 414 ** वही, पृष्ठ 414-15