193 नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (न्यू दिल्ली रेंट कंट्रोल आर्डर) में संशोधन - Page 241

226 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय

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* नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (न्यू दिल्ली रेंट

कंट्रोल आर्डर) में संशोधन

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनीः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 जनवरी, 1944 को घोषित नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (न्यू दिल्ली में कंट्रोल आर्डर) के संशोधन पूर्वप्रभावी रूप से लागू हैं जैसा कि उनके संयुक्त सचिव श्री मजूमदार ने प्रेस सम्मेलन में कहा था जिसके विवरण 27 जनवरी को नई दिल्ली के स्टेट्समैन में प्रकाशित किए गए थे_

(ख) क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि इन संशोधन की व्याख्या दिल्ली स्थित न्यायालयों द्वारा की जाती है कि क्या ये संशोधन पूर्व प्रभावी हैं_

(ग) यदि सरकार का यह इरादा नहीं था कि इन संशोधनों को पूर्व प्रभावी बनाया जाए तो क्या वे प्रस्ताव करते हैं कि इस बारे में वे अपना स्पष्टीकरण जारी करें और यह स्पष्टीकरण दिल्ली स्थित न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए_ यदि नहीं तो क्यों?

(घ) क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि 24 जनवरी के असाधारण बजट की प्रति में इन संशोधनों की घोषणा की गई थी, और उन्हें हिन्दू समाचार पत्र के नई दिल्ली में संवाददाता श्री शिवराव को निजी तौर पर उनके कार्यालय से उस समय दे दी गई थी जब जनता को इसकी प्रतियां उपलब्ध न थीं ताकि श्री शिवराव इसका लाभ बेदखली के उस मुकद्में में उठा सकें जो दिल्ली सिविल कोर्ट में आस्थगित था और जिसके बारे में निर्णय 25 जनवरी को घोषित होने वाला था_

(घ) क्या माननीय श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि उनके संयुक्त सचिव श्री मजूमदार ने ये आदेश जारी किए थे कि बाराखंभा रोड स्थित हाउस नं. 7 का, जिसमें श्री शिव राव एक किराएदार की हैसियत में रहते हैं, अधिग्रहण करना चाहिए और यदि डिगरी के लागू किये जाने पर श्री शिव राव को बेदखल कर दिया जाए और सिविल कोर्ट द्वारा मकान मालिक के पक्ष में दे दिया जाए? यदि ये आरोप सही हैं तो क्या श्रम सदस्य यह प्रस्ताव करेंगे कि सरकारी नौकरों के तथाकथित पक्षपात की जांच प्रारंभ की जाए?

(च) क्या यह सच है कि श्री मजूमदार ने आदेश जारी किए हैं कि यदि श्री शिव राव को बेदखल किया जाता है तो उन्हें तीन कमरों का सरकारी मकान

* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1944, 28 फरवरी, 1944, पृष्ठ 557-58