295 खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक - Page 363

348 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय

सरदार संत सिंहः क्या माननीय सदस्य यह बताएंगे कि किस प्रकार चयन करने का प्रस्ताव है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः प्रांतों और रियासतों के मनोनीत व्यक्तियों के चयन के संबंध में वे ही जानें। केन्द्र के अधिकारियों के चयन का विषय भारत सरकार का है। मेरे माननीय बन्धु का मुद्दा यह है कि क्या ऐसा चयन करते समय साम्प्रदायिक अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव इस सिद्धांत को लागू करने का है।

सरदार संत सिंहः क्या उन लोगों को अधिमान दिया जाएगा, जो शैक्षिक योग्यताओं के विषय में बेहतर योग्यता-प्राप्त हैं।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यह भी योग्यताओं में से एक योग्यता होगी।

श्री लालचन्द नवलरायः क्या इन अधिकारियों का चयन विभाग विशेष के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा या किसी समिति द्वारा?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः उनका चयन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

श्री मोहम्मद यामीन खानः क्या वे अधिकारी पहले से ही सरकारी सेवा में हैं?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हां। वे वही अधिकारी होंगे, जो पहले से नौकरी में है।

श्रीमती के. राधा बाई सुब्बारायणः क्या सरकार स्त्रियों को भी शामिल करेगी? क्योंकि स्त्री कामगारों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हाँ।

295

* खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य)ः श्रीमन्, मैं खान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1941 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 मार्च, 1945, पृष्ठ 1206