विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 81
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के नाम सूची में शामिल करते समय उनकी वित्तीय स्थिति तथा उनके द्वारा पहले किए गए कार्यों की किस्म तथा सीमा से प्रमाणित उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। फर्मों के मामले में, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना एक आवश्यक शर्त माना जाता है। प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नकारात्मक है।
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* केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरी
सेवाओं तथा कार्यालयों में मुसलमान
418. मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनीः क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे किःµ
(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा तथा कार्यालयों में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है_
(ख) भाग (क) में दिए गए प्रत्येक वर्ग में मुसलमानों की सुख्या कितनी है_ तथा
(ग) यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) प्रथम श्रेणी = 122
द्वितीय श्रेणी = 63
अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा = 1179
(ख) प्रथम श्रेणी = 14
द्वितीय श्रेणी = 4
अधीनस्थ इंजीनियरी सेवा = 202
(ग) माननीय सदस्य का ध्यान 16 मार्च, 1943 को प्रश्न के भाग (ख) के दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।
* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 2, 30 मार्च, 1943, पृष्ठ 1582