170 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
(ख) यह संभव नहीं है कि कोई सामान्य नियम बनाया जाये। यदि सरकार ने ‘पूल’ के लिए पहले ही से अधिगृहीत बंगले को अपने कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को अपने अधिकार में रखने की अनुमति दे दी है तो सरकार को यह अधिकार है कि इस बंगले का उपयोग ‘पूल’ के लिए किया जाए और नंú 4, रतनडोन रोड का मामला इसी प्रकार का है।
यह आवश्यक है कि सरकारी प्रयोजन के लिए पूल के आवासीय गृहों का सबसे अच्छा उपयोग किया जाए।
(ग) प्रत्येक मामले में ‘पूल’ के आवास गृहों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से उसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
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ऽअभ्रक खान श्रम कल्याण निधि विधेयक
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) ः श्रीमान, मैं अभ्रक खान उद्योग में नियुत्तQ श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण हेतु एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।
सभापति ः प्रश्न यह हैः
फ्खान उद्योग में नियुत्तQ श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण हेतु एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।य्
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ः श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापति करता हूं।
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ऽऽकारखाना संशोधन विधेयक
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) ः श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूंः फ्कि कारखाना अधिनियम, 1934 में संशोधन वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।य्
ऽ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3457
ऽऽ वही।