180 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
है - अर्थात् वह द्वितीय अपील में भी उठाया जा सकता है। (2) वह अपील में प्रथम बार उठाया जा सकता है।
38 मद्रास 374
36 कलकत्ता 920
38 कलकत्ता 512
38 बंबई 709 (714) (3) भले ही वह जांच न्यायालय में छोड़ दिया गया हो तब भी वह अपील में
उठाया जा सकता है।
इलाहाबाद 846 (848) (4) वह प्रीवी काउंसिल के समक्ष भी उठाया जा सकता है यद्यपि वह निचले
न्यायालयों में छोड़ दिया गया था।
36 आई.ए. 210 (5) यह इस परंतुक के अधीन है कि जब यह अपील के स्तर पर उठाया जाता
है तो न्यायालय उसकी अनुमति नहीं देगा। यदि उसके निर्णय के लिए विलेख
में पर्याप्त तथ्य नहीं है और यदि वह तथ्यों के आगे भी जांच अंतर्ग्रस्त है।
57 कलकत्ता 114