III. भारतीय परिसीमा विधि - Page 200

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  1. कंपनी अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

जब कंपनी का समापन किया जा रहा हो और समापक उस कंपनी के मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त कर लिया जाता है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 186 प्रावधानित करती है कि समापन एक व्यक्ति पर कंपनी के प्रति उसके देय किसी धन को अदा करने के आदेश के लिए न्यायालय को एक प्रार्थनापत्र दे सकता है। साधारणतः एकवाद होता है। किन्तु वादों की बहुलता को समाप्त करने के लिए विधि द्वारा यह विशेष प्रक्रिया अनुमत की गई है।

प्रश्न है कि क्या परिसीमा कार्यवाहियों में लागू होती हैं। यह निर्णीत किया गया है कि धारा 186 में फ्देय धनय् का अभिप्राय देय धनों विधि द्वारा वसूलनीय है, अर्थात् धनराशियां-काल बाधित नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसी कार्यवाहियों में परिसीमा विधि लागू होती है।

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  1. आयकर-अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

भारत में सिविल न्यायालयों की लोक राजस्व के विषयों में अधिकारिता नहीं है। उनकी ऐसी अधिकारिता हो सकती है यदि कोई विशेष राजस्व अधिनियम उनको ऐसे अधिकारिता निहित करता है। उदाहरण के लिए 1922 के भारतीय आयकर की धारा 66(3) में एक प्रावधान मिल जाएगा। इस धारा के अधीन आयकर अधिकारी के कर निर्धारण के विषय में आदेश से पीडि़त एक पक्ष उससे विषय को उच्च न्यायालय को भेजने के संबंध में निवेदन कर सकता है और यदि वह अस्वीकारता है तो वह आयुक्त को वाद को व्यक्त करने और उसे उच्च न्यायालय को भेजने के लिए बाध्य करने वाले आदेश के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन कर सकता है।

ऐसे आवेदन के लिए समय की परिसीमा है। किन्तु इसके लिए परिसीमा विधि लागू नहीं होती। समय की परिसीमा, आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा है परिसीमा विधि द्वारा नहीं।

आयुक्त के समक्ष श्रमिकों की क्षतिपूर्ति (के मुआवजे) की कार्यवाहियां श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 श्रमिकों को उनके नियोजन की कालावधि में हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति अदा किए जाने का प्रावधान करता है - वे मामले आयुक्त द्वारा सुने जाते हैं। आयुक्त एक विशेष न्यायाधिकरण है, न्यायालय नहीं, अतः उसके समक्ष की कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता।

इसका यह अर्थ नहीं कि क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा उसके समक्ष किसी भी समय अभियोजित किया जा सकता है। वह ऐसा हो सकता है यदि अधिनियम में काल सीमा के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। चूंकि अधिनियम में छः माह समयावधि