200 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
ब - प्रेसीडेंसी नगर-व्यवस्था
1. मजिस्ट्रेट वर्ग
धारा 18(1)
- हर एक प्रेसीडेसीं नगर में प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
प्रत्येक नगर के लिए नियुक्त किए गए में से एक को मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।
धारा - 19
- कोई भी दो या अधिक प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट एक न्यायपीठ के रूप में एक साथ बैठ सकते हैं।
धारा - 21
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के साथ प्रेसीडेंसी का संबंध
- वह अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को नियंत्रित करने वाले जिला मजिस्ट्रेट की भांति है।
इस प्रकार की अधीनता/अवरता का परिणाम स्थानीय सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा।
नियंत्रणः
(1) न्यायालयों में आचरण एवं कार्य पद्धति का अंतर।
(2) न्यायपीठों का गठन।
(3) समय एवं स्थान की व्यवस्था करना जहां पर न्यायपीठ बैठेगी।
(4) मतान्तरों को तय करना।
18 बंबई सरकार ने परिभाषित किया है कि प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।
1 बंबई एल.आर. 437
उच्च न्यायालय
- इन दंड न्यायालयों के साथ-साथ हमारे यहां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में पार्लियामेंट (इंग्लैंड-संसद) द्वारा पारित अधिकार पत्र अधिनियम में निहित है।