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धारा 364
उससे (अभियुक्त से) पूछे गए प्रत्येक प्रश्न एवं उसके द्वारा दिए प्रत्येक उत्तर समेत समग्र परीक्षा को पूर्ण रूप से अभिलिखित किया जाएगा। यह उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के अभिलेख पर लागू नहीं होता है।
(II) संक्षिप्त विचारण में अभिलेख।
धारा 260
(1) जिला मजिस्ट्रेट
(2) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इस संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत
सशक्त है।
(3) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियों से सन्निविष्ट एवं स्थानीय सरकार द्वारा इस
संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई भी न्यायपीठ मजिस्ट्रेट यदि वह उचित
समझता है तो सभी या निम्न अपराधों में से किसी का संक्षिप्त रूप से विचारण
कर सकेगा।
(अ) मृत्यु, निर्वासन या 6 माह से अधिक समय के कारावास के अदंडनीय अपराधों
को और धारा में वर्णित कुछ अपराधों का।
जो मामले संक्षिप्त रूप से विचारित किए जा सकते हैं वे अपीलीय या अनअपीलीय हो सकते हैं।
धारा 263
किन्तु ऐसे प्ररूप में, जिन्हें स्थानीय सरकार निदेश करे, निम्न विवरण प्रविष्ट किए जाएंगे-
(अ) क्रम संख्या
(ब) अपराध करने का दिनांक
(स) सूचना या परिवाद (शिकायत) का दिनांक
(द) (यदि कोई है) परिवादी का नाम
(ई) अभियुक्त का नाम, माँ या बाप, एवं निवास स्थान
(फ) परिवादित अपराध (यदि कोई सिद्ध है) और संपत्ति जिसके संबंध में अपराध
किया जाता है।
(ग) अभियुक्त का तर्क और परीक्षण यदि कोई हो।