परिचयात्मक - Page 303

286 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

  1. चौथे वर्ग के उपखंड हैंः-

(i) विलेख का परिशोधन।

(ii) विलेख का विखंडन।

(iii) विलेख का रद्दकरण।

(iv) प्रस्थिति की घोषणा।

(v) आदाताओं (रिसीवरों) की नियुक्ति।

(vi) आदेश।

V. विनिर्दिष्ट अनुतोष को परिभाषित करने वाली अन्य विधियां

  1. भारत में न्यायालयों द्वारा प्रशासित विनिर्दिष्ट अनुतोष मात्र ही नहीं है। भारतीय विधि द्वारा मान्य अन्य विनिर्दिष्ट अनुतोष है जो भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराए जाते हैं।

  2. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बाहर से विनिर्दिष्ट उपचार ये हैं

(i) मृतक व्यक्ति की संपत्ति के लेखाओं को लेना और उनकी व्यवस्था करना।

(ii) एक न्यास के लेखाओं को लेना और न्यास संपत्ति की व्यवस्था करना।

(iii) बंधक कृत संपत्ति का विमोचन एवं प्रति हस्तांतरण।

(iv) बंधक कृत संपत्ति के मोचन या विक्रय के अधिकार का प्रबंध।

(v) भागीदारी का विघटन भागीदारी के लेखाओं का ग्रहण अरिस्तयों को वसूल करना, भागीदारी के ऋणों का उपमोचन आदि-आदि।

  1. हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है।

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