364 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
उपयुक्त एवं युक्तियुक्त शास्ति लेख के निर्वहन और सिविल मामलों में शोधन के अधित्याग का साक्षियों के शुल्क को देने या शोधन के बाद उपस्थित होने और साक्ष्य देने में जानबूझकर उपेक्षा करना न्यायालय की अवहेलना करना है।
साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य देने या प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए साक्षियों को बाध्य करने की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। यह सिविल एवं दंड प्रक्रिया संहिताओं में प्रावधानित है।
सिविल एवं दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा उपलब्ध कराए गए मामले निम्नलिखित हैंः-
(i) साक्षियों का आह्वान
सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश XII (द्वादश)
दंड प्रक्रिया संहिता (धारा) 68-74 (सम्मन)
90-93 (प्रक्रिया संबंधी अन्य अधिनियम)
धारा 328 (जूरर या असेसर पर सम्मन)
244 सम्मन मामलों में प्रक्रिया का निर्णय
धारा 254 (वारंट मामलों में)
धारा 256
धारा 257
धारा 540 (उपस्थित व्यक्ति के परीक्षण पर सारभूत साक्षियों के सम्मन का अधिकार)
(ii) प्रलेख एवं अन्य वस्तुओं के प्रस्तुतीकरणः-
सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश XI, XVI
दंड प्रक्रिया संहिता धारा (94-95 प्रलेख एवं अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन।
96-99 (अन्वेषण अधिपत्र) (सर्च-वारंट)
485 (प्रस्तुत करने की अस्वीकृति के परिणाम)
III. साक्षियों के व्ययः
सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश (XVI) रि. 2-4
खंड प्रक्रिया संहिता धारा 244-257
IV. दंड मामलों में परिवादियों एवं साक्षियों की पुलिस कैद से स्वतंत्रता