36 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
(क) यदि वह भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किसी विधानसभा का
सदस्य हो और ऐसी सभा की बैठक चल रही हो।
(ख) यदि वह ऐसी संस्था की किसी समिति का सदस्य हो और ऐसी संस्था
की कोई बैठक चल रही हो।
(ग) यदि वह भारतीय विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो और
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या कांफ्रेन्स की बैठक या दोनों सदनों
की संयुक्त समिति में जिसका वह सदस्य है, की बैठक के दौरान
और ऐसी बैठक के 14 दिन पूर्व और पश्चात्।
नोट करने की बातें
मुक्ति केवल दीवानी गिरफतारी से है।
इस निर्धारित अवधि के बाद पुनः गिरफतारी की जा सकती है।
विधानमंडलों की प्रक्रिया
I . भारतीय विधानमंडलों की प्रक्रिया विनियमित की जाती है -
(1) कार्यवाही नियमों द्वारा और
(2) स्थायी आदेशों द्वारा
धारा 67 (1) के अन्तर्गत केंद्रीय विधानमंडल के लिए नियम और स्थाई।
धारा 67 (6) आदेश बनाए जा सकते हैं।
धारा 72 घ (6) के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के लिए नियम और स्थाई ।
धारा 72 घ (7) आदेश बनाए जा सकते हैं।
II . विधानमंडल के नियम और स्थाई आदेश बनाने का अधिकार नहीं है।
उपनिवेशों को यह अधिकार हैः
भारत में मामले में इस धारा 129 क लागू होती है। काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा नियम व स्थाई आदेश बनाए जाते हैं।
स्थायी आदेशों और नियमों में अंतर
- भारतीय विधामंडल स्थानीय या केंद्रीय नियमों को बदल या रद्द नहीं कर सकता है।