38 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
(ii) कोई मामला जो उपरोक्त प्राधिकारियों के राजकुमार या महामहिम के
अधिराज्य के प्रमुख के साथ सम्बन्धों को प्रभावित करता है या ऐसे
राजकुमार या प्रमुख या ऐसे किसी राजकुमार या प्रमुख राज्यक्षेत्र के
प्रशासन के बारे में है।
(iii) कोई मामला जो महामहिम के उपनिवेशों के किसी भाग में अधिकारिता
रखने वाले न्यायालय के विचाराधीन है।
ध्यान दीजिएः यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो राज्यपाल उसका निर्णय करेंगे और निर्णय अंतिम होगा।
(ग) विधानमंडल के राज्यपाल अथवा राज्य के सचिव और स्थानीय सरकार के
बीच विवाद होने की स्थिति में तथ्यात्मक मामलों के सिवाए किसी अन्य
मामले के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और उत्तर तथ्यात्मक विवरण
तक ही सीमित होगा।
(ii) प्रस्ताव पेश करने का अधिकार
नियमत 22-23
नियम 23 (1)
प्रत्येक प्रस्ताव सरकार को सम्बोधित विशिष्ट सिफारिश के रूप में होगा।
कानूनी प्रतिबन्ध
ऐसे मामले के बारे में प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जिसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
नियम 22ः
प्रस्ताव पेश करने के अधिकार पर कानूनी प्रतिबन्धों के अलावा राज्यपाल को सूचना की अवधि के दौरान किसी संकल्प को इस आधार पर अस्वीकृत करने की शक्ति है कि लोक-हित को नुकसान पहुँचाए बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता अथवा इसका सम्बन्ध ऐसे मामले से है जो मुख्यतया स्थानी सरकार का विषय नहीं है।
प्रस्ताव के विरुद्ध निषेध
नियम 24 क
- सामान्य लोक-हित के किसी मामले पर तभी चर्चा होगी जब इसे प्रस्ताव पेश