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करने के नियमों के अनुसार प्रस्ताव के रूप में उठाया जाएगा और अध्यक्ष तथा सम्बन्धित सरकारी विभाग के सदस्य इससे सहमत होंगे।
- अध्यक्ष या सरकार का सम्बन्धित सदस्य किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दे सकेगा जिसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता।
(iii) स्थगन प्रस्ताव
नियम 11 और 12
नियम 11
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व को स्पष्ट मानने पर चर्चा करने के प्रयोजनार्थ सभा की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
नियम 12
यह निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अध्याधीन होगाः-
(i) एक ही बैठक में इस प्रकार का केवल एक ही प्रस्ताव लाया जा सकेगा।
(ii) एक मामले से अधिक पर चर्चा नहीं हो सकती। यह हाल की घटना के
विशिष्ट मामले के बारे में होना चाहिए।
(iii) प्रस्ताव में ऐसा कोई मामला नहीं उठाया जाना चाहिए जिसे पहले ही निपटा
दिया गया हो।
(iv) प्रस्ताव में कोई ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिए जिसे पहले ही कार्यवाही
में शामिल किया गया हो या जिसकी सूचना दी जा चुकी हैः-
- प्रस्ताव ऐसे विषय के बारे में नहीं होना चाहिए जिसके बारे में प्रस्ताव पेश
नहीं किया जा सकता।
- अध्यक्ष को अवश्य अपनी स्वीकृति देनी चाहिए।
(iv) अविश्वास का प्रस्ताव
नियम 12(क)
एक मंत्री में अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव अथवा एक मंत्री विशेष की नीति का निर्मोदन करने का प्रस्ताव।