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पर अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता।
(7) पद्दलित वर्गों के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार उसी प्रकार रहेगा जैसा कि लोथिया कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है।
(8) स्थानीय निकायों के चुनावों अथवा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए इस आधार पर किसी को निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह पद्दलित वर्गों का सदस्य है। इसके संबंध में पद्दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ हैं।
(9) हर प्रांत में शिक्षा अनुदान में से समुचित धनराशि पद्दलित वर्गों के सदस्यों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए रखी जाएगी।
यह समझौता अछूतों की राजनीतिक स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र है।
प्रथम चुनाव......
(अधूरा छोड़ा गया है - संपादक)