भाग-3 - मूल अधिकार - Page 128

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किसी विशिष्ट 21. किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए धर्म या धार्मिक बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में समृद्धि एवं व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रुप से विनियोजित किए पोषण के लिए जाते हैं।

करों के संदाय

के बारे में स्वतंत्रता

कुछ शिक्षा 22. (1) * राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु इस खंड की कोई धार्मिक शिक्षा बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका या धार्मिक प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या उपासना में न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस उपस्थित रहने के संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। बारे में स्वतंत्रता (2) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने

वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति

को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग

लेने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक

कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके

संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी

है।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी समुदाय या सम्प्रदाय

को शिक्षा संस्था में कार्य घंटों के बाद उस समुदाय या

सम्प्रदाय के शिष्यों के लिए धार्मिक शिक्षा देने से

निवारित नहीं करेगी।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अल्पसंख्यक 23 (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी वर्गो के हितों नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष का संरक्षण भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का

अधिकार होगा।

(2) राज्य पोषित किसी शिक्षा संस्था में धर्म, समुदाय या भाषा

पर, आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति * . यह अनुच्छेद तदर्थ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में है।