110 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
के प्रवेश के बारे में ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के साथ विभेद
नहीं किया जाएगा।
(3) (क) धर्म, संप्रदाय या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक
वर्गो को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
और प्रशासन का अधिकार होगा।
(ख) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा
संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि
वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग
के प्रबंधमें है।
सम्पत्ति का अधिकार
सम्पत्ति का 24. (1) किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से विधि के प्राधिकार अनिवार्य अर्जन से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
(2) कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति जिसके अंतर्गत
उसमें हित, अथवा वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम
के स्वामित्व वाली किसी कंपनी में हित भी है, किसी
विधि के अधीन जो कब्जा ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत
करती है, लोक प्रयोजनों के लिए तब तक कब्जे में नहीं
ली जाएगी या अर्जित नहीं की जाएगी जब तक कि उस
विधि में कब्जे में ली गई या अर्जित की गई सम्पत्ति के
लिए प्रतिकर संदाय के लिए उपबंध न किया गया हो
और वह प्रतिकर राशि नियत न हो या वे सिद्धांत जिनके
आधार पर, और वह रीति विनिर्दिष्ट न हो, जिससे
प्रतिकर तय किया जाएगा।
(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) की कोई बात-
(क) किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी,
या
(ख) ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी
जिसे राज्य कोई कर अधिरोपित करने या उद्गृहीत करने
के प्रयोग के लिये या लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या
प्राण या सम्पत्ति के संकट के निवारण के लिए, इसके
पश्चात् बनाये।