अध्याय 1 - कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति - Page 137

118 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि-

(क) वह या तो भारत का या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है_ या

(ख) वह पहली अनुसूची के भाग- III में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह उस राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, अथवा जहाँ राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ विधानमंडल के अवर सदन के प्रति और यदि यथास्थिति विधानमंडल या सदन के तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं।

राष्ट्रपति के पद 48. (1) राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य के लिए शर्तें नहीं होगा और यदि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस संसद में या ऐसे विधानमंडल में अपना स्थान राष्ट्रपति के रुप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राष्ट्रपति अन्य कोई उपलब्धियों का पद या स्थान धारण नहीं करेगा।

(3) राष्ट्रपति का एक शासकीय निवास होगा और राष्ट्रपति को ऐसी उपलब्धियों और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो संसद द्वारा विधि द्वारा तय किए जाएं तथा जब तक इस निमित उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।