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(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर
भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका
उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता हैं।
अन्य आकस्मिकताओं 57. संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में में राष्ट्रपति के उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये कृत्यों के निर्वहन ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। के लिए उपबंध
करने की संसद
की शक्ति
राष्ट्रपति या 58. (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त उपराष्ट्रपति के सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय निर्वाचन से उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम संबंधित या होगा।
संसक्त विषय (2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद, विधि
द्वारा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या
संसक्त किसी विषय को विनियमित कर सकेगी।
क्षमा आदि 59. (1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिये सिद्धदोश ठहराये की तथा कुछ गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, मामलों में दंडादेश विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, के निलम्बन, परिहार परिहार या लघुकरण की-
या लघुकरण करने (क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायालय ने दिया है_
(ख) उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे किसी
विषय से संबंधित किसी विधि के अधीन अपराध के
लिए है जिसकी बाबत संसद को विधियां बनाने की
शक्ति है और उस राज्य के विधानमंडल को जिसमें
अपराध किया जाए, ऐसी शक्ति नहीं है_