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(ग) राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से
पारित संकल्प द्वारा निशक्तता या विश्वास के अभाव के
कारण, अपने पद से हटाया जा सकेगा परंतु खंड (ग)
के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं
किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित
करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना
न दे दी गई हो।
सभापति के पद 75. (1) उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति- जब सभापति के कर्तव्यों का का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, पालन करने या राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा हो या उसके कृत्यों का सभापति के रुप निर्वहन कर रहा हो तब उपसभापति, या यदि उपसभापति में कार्य करने की का पद भी रिक्त है तो, राज्यसभा का ऐसा सदस्य,
जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस
पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
(2) राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति
में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा
व्यक्ति, जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित
किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है
तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया
जाए, सभापति के रुप में कार्य करेगा।
लोकसभा का 76. लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी
अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
चुनेगी।
अध्यक्ष और 77. लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में पद धारण उपाध्यक्ष का करने वाला सदस्य-
पद रिक्त होना, (क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद पद त्याग और रिक्त कर देगा_
पद से हटाया (ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष जाना को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष