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134 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद

त्याग सकेगा।

(ग) सदन के तत्समय सब सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित

लोकसभा के संकल्प द्वारा नियोग्यता या विश्वास के

अभाव के कारण अपने पद से हटाया जा सकेगाः

परंतु इस अनुच्छेद के खंड (7) के प्रयोजनों के लिए

कोई संकल्प तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक

कि संकल्प पेश करने के आशय की कम से कम चौदह

दिन की सूचना न दी गई होः

परंतु यह भी कि जब कभी लोकसभा का विघटन हो

जाता है, तो अध्यक्ष सभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले

अपना पद नहीं छोड़ेगा।

अध्यक्ष के 78. (1) जब अध्यक्ष पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य, का पालन करने जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस या अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। रुप में कार्य (2) लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में करने की उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, या अन्य व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया की शक्ति जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा

अन्य व्यक्ति, जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए,

अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 79. राज्यसभा के सभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति और और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते का जो संसद, उपसभापति विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस के वेतन प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और और भत्ते भत्ते का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया

जायेगा।

* . समिति की राय है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष

को करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा अधिक बड़ा निकाय है।