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विधेयकों 91. जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया पर अनुमति गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति

देता है या अनुमति रोक लेता हैः

परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक

प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक

को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के

साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके

किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया

किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर

विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की

है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब

सदन विधेयक पर तदनुसार विचार करेंगे।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

वार्षिक 92. (1) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों वित्तीय विवरण सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए

प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे

इस भाग में ‘‘वार्षिक वित्तीय विवरण’’ कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों

में-

(क) इस संविधान में भारत के राजस्व पर भारित व्यय के रुप

में वार्षिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां_

और

(ख) भारत के राजस्व में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य

व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक-पृथक

दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य

व्यय से भेद किया जाएग।

(3) निम्नलिखित व्यय भारत के राजस्व पर भारित व्यय होगा,

अर्थातः-

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से

संबंधित अन्य व्यय_