160 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
(ग) यायालय में कार्यवाहियों के खर्च के बारे में और उनके आनुषांगिक तथा उसमें कार्यवाहियों की बाबत ली जाने वाली फीस के बारे मेंं नियम_
(घ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम_
(ड.) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम_ तथा
(च) किसी अपील के, जो न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली प्रतीत होती है, या विलम्ब के प्रयोजन से लाई जाती हैं, संक्षिप्त अवधारणा के लिए उपबंध करने वाले नियम।
(2) न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जिन्हें किसी ऐसे मामले का जिसमें इस संविधान के निर्वचन के बारे में सारवान विधि-प्रश्न अंतर्वलित है, विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन किसी निर्देश की सुनवाई के प्रयोजन के लिए आसीन होता हैः
परंतु प्रत्येक न्यायाधीश, उक्त प्रयोजनों के लिए आसीन होने के लिए स्वतंत्र होगा जब तक कि बीमारी, निजी हित, या अन्य पर्याप्त कारण से ऐसे करने में असमर्थ न हो।
(3) इस संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन किसी रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए कोई राय और कोई निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा खुले न्यायालय में ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।
(4) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी कोई राय और निर्णय, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सम्मति के सिवाय नहीं दी जाएगी, किन्तु खंड की किसी बात के बारे में यह न समझा जाए कि वह किसी न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है, विसम्मत राय या निर्णय देने से निवारित करती है।