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उच्चतम न्यायालय 122. (1) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या के के अधिकारियों संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भारत के मुख्य और सेवकों के न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श करके नियत किए वेतन, भत्ते और जाएंगे।
पेंशन तथा व्यय (2) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत
उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके
संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत के
राजस्व पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई
फीसें और अन्य धनराशियां उन राजस्वों का भाग
होंगी।
पहली अनुसूची 123. (1) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी के भाग 3 में रियासत के अधिकारिता में या उसका प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट राज्यों में उस अध्याय के अनुच्छेद 103 और 106 में उच्च उच्च न्यायालयों के न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ किसी ऐसे न्यायालय प्रति निर्देशों का के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति अर्थान्वयन उच्चतम न्यायालय से और उस रियासत के शासक से
परामर्श करके यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा
न्यायालय उस अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट
राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के समकक्ष
न्यायालय हैं, उन अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए उच्च
न्यायालय घोषित करे।
(2) पहली अनुसूची के भाग-3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासत
में उच्च न्यायालय के प्रति इस अध्याय के अनुच्छेद 110
और 113 में निर्देशों का अर्थ उस कार्यवाही के संबंध में
जिसकी बाबत अपील या निर्देश का उपबंध उन अनुच्छेदों
में किया गया है, उस रियासत में अंतिम अधिकारिता के
न्यायालय के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा।
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