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शक्तियां कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा
जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन
विहित किया जाए।
स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में संसद द्वारा बनाई गई विधि
पद के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त कोई
विद्यमान विधि है।
संघ और राज्यों 126. संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारुप में रखा के लेखाओं का जाएगा जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का महालेखा प्रारुप परीक्षक विहित करे तथा चूंकि भारत का महालेखा
परीक्षक वैसे ही अनुमोदन से, उन पद्धतियों या सिद्धांतों
के बारे में निर्देश दे सकेगा जिसके अनुसार किसी भी
राज्य की सरकार के लेखा रखे जाने चाहिएं इसलिए
लेखाओं को तदनुसार रखा जाना राज्य सरकार का कर्तव्य
होगा।
संपरीक्षा प्रतिवेदन 127. भारत के महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी
प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो
उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा
जाएगा।
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