अध्याय 1-साधरण एवं अध्याय-2 कार्यपालिका - Page 185

166 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

1 राज्यपाल के 133. कोई व्यक्ति, जो राज्यपाल का पद धारण करता है या रुप में पुनर्निवाचन जिसने धारण किया है, उस पद पर पुनर्निर्वाचन या या पुनर्नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु केवल एक बार की पात्रता ही।

राज्यपाल के 134. (1) कोई व्यक्ति राज्यपाल के रुप में निर्वाचन के लिए पात्र रुप में निर्वाचन तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष के लिए अर्हताएं की आयु पूरी कर चुका है।

(2) कोई व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के रुप में निर्वाचन के

लिए पात्र नहीं होगा-

(क) यदि वह राज्य की विधानसभा के सदस्य के रुप में चुने

जाने के कारण निरर्हित हैः

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा

कि वह राज्य का निवासी हो_ अथवा

(ख) यदि वह भारत सरकार के अधीन या पहली अनुसूची में

तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन

उपलब्धियों का कोई पद या स्थान धारण करता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति

उपलब्धियों का पद या स्थान धारण करने वाला मात्र

इसलिए नहीं समझा जाएगा कि-

(क) वह भारत के लिए या पहली अनुसूची के भाग 1 में

तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है_ अथवा

(ख) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी

राज्य का मंत्री है, यदि वह राज्य के विधानमंडल के प्रति

उत्तरदायी है, अथवा, जहां राज्य के विधानमंडल के दो

सदन हैं, ऐसे विधानमंडल के निम्न सदन के प्रति

उत्तरदायी है, और यदि, यथास्थिति, ऐसे विधानमंडल या

सदन के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य निर्वाचित हैं।

1 . यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा अनुकल्प अपना लिया जाता तो इस अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचन शब्द के

स्थान पर पुनर्नियुक्ति शब्द प्रयुक्त करना होगा।