अध्याय 1-साधरण एवं अध्याय-2 कार्यपालिका - Page 186

167

अनुकल्पतः

* राज्यपाल के 134. (1) कोई व्यक्ति राज्यपाल के रुप में नियुक्ति के लिए तभी रुप में नियुक्ति पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष के लिए अर्हताएं की आयु पूरी कर चुका है।

(2) कोई व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के रुप में नियुक्ति के

लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य की विधानसभा के

सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए निरर्हित हैः

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उस राज्य का निवासी

होना आवश्यक नहीं होगा।

राज्यपाल के 135. (1) राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची पद के लिए शर्तें में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के

किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के

किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के

किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता

है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना

स्थान राज्यपाल के रुप में अपने पद ग्रहण की तारीख

से रिक्त कर दिया है।

(2) राज्यपाल लाभ का अन्य कोई पद या स्थान धारण नहीं

करेगा।

(3) राज्यपाल का एक सरकारी निवास होगा और राज्यपाल

को ऐसी उपलब्धियां और भत्ते जो राज्य के विधानमंडल

द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जाएं तथा जब तक इस

निमित्त इस प्रकार उपबंध किया जाएगा, ऐसी उपलब्धियां

और भत्ते, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदत्त

किए जाएंगे।

(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के

दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

* . यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प को अंगीकार कर लिया जाता है तो वर्तमान अनुच्छेद में इस

अनुकल्प को अंगीकार करना होगा।