170 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
* राज्यपाल के 139. (1) राज्यपाल की पदावधि समाप्त होने के कारण पद में रिक्ति को उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए एक पैनल भरने के लिए बनाने के लिए निर्वाचन, उस अवधि की समाप्ति से एक पैनल बनाने पहले पूरा कर लिया जाएगा।
के लिए निर्वाचन (2) मृत्यु, पद से त्यागपत्र या पद से हटाये जाने के और निर्वाचन कारण या अन्यथा राज्यपाल के पद में होने वाली रिक्ति करने का समय को भरने के प्रयोजन के लिए एक पैनल बनाने के लिए
निर्वाचन, रिक्ति होने के यथासंभव शीघ्र पश्चात् कराया
जाएगा और रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित/नियुक्त व्यक्ति
पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने का
हकदार होगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 132 में
उपबंधित है।
** राज्यपाल के 140. (1) राज्यपाल के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले अथवा उसके निर्वाचन से संबंध में समस्त शंकाएं और विवाद/राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित या के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन के बारे संसक्त विषय/ में जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया राज्यपाल की जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा। नियुक्ति के (2) संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का लिए एक पैनल विधानमंडल, राज्यपाल के निर्वाचन/राज्यपाल की नियुक्ति बनाने के के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन से लिए निर्वाचन संबंधित या से संसक्त किसी भी विषय को विधि द्वारा
विनियमित कर सकेगा।
* यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा अनुकल्प अंगीकार कर लिया जाता है तो इस अनुच्छेद के खंड (1)
और (2) में निर्वाचन शब्द के बजाय, ‘‘एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन’’, शब्दों का प्रयोग करना
होगा और इस अनुच्छेद के खंड (2) में ‘‘निर्वाचित’’ शाब्द के बजाय ‘‘नियुक्त’’ शाब्द का प्रयोग ** यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प का प्रयोग अंगीकार कर लिया जाता है तो उस अनुच्छेद के खंड करना होगा।
(1) और (2) में ‘‘राज्यपाल का निर्वाचन’’, शब्दों के बजाय ‘‘राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के
लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन’’, शब्दों का प्रयोग करना होगा।