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होते हुए या उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, निरर्हित किए सदस्य के रुप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक जाने पर बैठने दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता और मत देने के है, पांच सौ रुपए के दंड का भागी होगा जो राज्य को लिए शासित देय ट्टण के रुप में वसूल की जाएगी।
सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
सदस्यों के 169. (1) विधानमंडल की प्रक्रिया को विनिमित करने वाले नियमों विशेषाधिकार और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के आदि विधानमंडल में वाक् स्वातंत्रय होगा।
(2) राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में
विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात
या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध ऐसे
विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके
अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के
प्रकाशन के संबध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं
की जाएगी।
(3) अन्य बातों में, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की
ओर ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और
समितियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो
वह विधानमंडल, समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित
करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चत नहीं की
जाती हैं तब तक वही होंगी जो इस संविधान के आरंभ
के समय में यूनाइटेड किंगडम को संसद के हाउस ऑफ
कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं।
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के
विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में
बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने
का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2)
और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस
प्रकार के उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू
होते हैं।