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परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ, जो अनुच्छेद 175 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
वार्षिक वित्तीय 177. (1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विवरण् ा विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाया जाएगा जिसे इस भाग में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा गया है।
(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में-
(क) इस संविधान में राज्य के राजस्व पर भारित व्यय के रुप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां_ और
(ख) राज्य के राजस्व में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां_ पृथक-पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय काअन्य व्यय से भेद किया जाएगा।
(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य के राजस्व पर भारित व्यय होगा, अर्थात्-
(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय_
(ख) विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की भी उपलब्धियां और भत्ते_