अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल - Page 214

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प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम

और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और

अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल

के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें, यथास्थिति, विधानसभा

का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे।

(3) राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के

अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने

के पश्चात् दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित

प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(4) दोनों सदनों संयुक्त बैठक में विधानसभा का अध्यक्ष या

उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो इस अनुच्छेद के

खंड (3) के अधीन बनाए गए प्रक्रिया के नियमों द्वारा

अवधारित किया जाए, अध्यक्षता करेगा।

राज्यों के विधान- 184. (1) राज्य के विधानमंडल में कार्य उस राज्य में आमतौर पर मंडलों में प्रयुक्त प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में की जाने वाली किया जाएगा।

भाषा (2) विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति

जब कभी ठीक समझे, यथास्थिति विधानसभा या परिषद

में राज्य में आमतौर पर प्रयुक्त किसी भाषा में या अंग्रेजी

में किसी सदस्य द्वारा किसी दूसरी भाषा में दिए गए

भाषण का सारांश उपलब्ध कराने का इन्तजाम कर सकेगा

और ऐसा सारांश उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख

में शामिल किया जाएगा जिसमें वह भाषण दिया गया

है।

विधानमंडल में 185. (1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी चर्चा पर निबंधन न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए,

आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा

नहीं होगी।

(2) इस अनुच्छेद में, उच्च न्यायालय के उल्लेख का अर्थ इस

प्रकार किया जाएगा कि इसके अंतर्गत पहली अनुसूची

के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में किसी

न्यायालय का उल्लेख भी आता है जो संविधान के