अध्याय 7 - राज्यों के उच्च न्यायालय - Page 224

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परंतु किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार हजार रुपए प्रति मास से कम नहीं होगा और किसी उच्च न्यायालय के अन्य किसी न्यायाधीश का वेतन तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मास से कम नहीं होगाः परन्तु यह और कि न तो न्यायाधीश का वेतन और न ही छुट्टियों या पेंशन संबंधी उसके अधिकार उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसे अलाभप्रद रूप में परिवर्तित किए

जाएंगे।

अस्थायी 198. (1) जब किसी उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायमूर्ति का पद न्यायाधीश रिक्त होता है अथवा जब ऐसा कोई मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो उस पद के कर्तव्यों का पालन उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा किसी एक द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(2) (क) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है अथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति के रुप में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, अथवा अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए सम्यकतः अर्हित व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(ख) नियुक्ति व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते हुए उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाएगा।

(ग) इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात राष्ट्रपति को इस खंड के अधीन की गई किसी नियुक्ति को प्रतिसंहृत करने से निवारित नहीं करेगी।

अपर न्यायाधीश 199. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के