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विनिर्दिष्ट किसी अन्य राज्य के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा किन्तु अपना पद धारण करना बंद करने के बाद भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(5) किसी राज्य के प्रमुख लेखा परीक्षक कर्मचारियों को या के संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन प्रमुख लेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल से परामर्श करके नियत किए जाएंगे और राज्य के राजस्व पर भारित होंगे।
(6) इस अनुच्छेद में की कोई बात भारत के महालेखा परीक्षक की पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के लेखाओं की बाबत ऐसे निर्देश देने की शक्ति की अल्पीकारक नहीं होगी जो इस संविधान के अनुच्छेद 126 में वर्णित है।
लेखा परीक्षा 211. पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रिपोर्ट राज्य के लेखाओं के संबंध में यथास्थिति भारत महालेखा परीक्षक या राज्य का प्रमुख लेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।
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