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(6) आयोग द्वारा उसे दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के
पश्चात् राष्ट्रपति, इसमें इसके पश्चात् तथा उपबंधित के
अधीन रहते हुए रिपोर्ट के अनुसार आदेश करेगा।
(7) यदि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्
राष्ट्रपति की राय है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात में
सारवान विधि-प्रश्न अंतर्वलित है तो उस प्रश्न को इस
संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन उच्चतम न्यायालय
को निर्देशित करेगा और उस पर उच्चतम न्यायालय की
राय प्राप्त होने पर, जब तक कि उच्चतम न्यायालय
आयोग की रिपोर्ट से सहमत न हो, उस राय के साथ
रिपोर्ट आयोग के पास वापस भेजेगा और आयोग उसमें
ऐसे उपांतर करेगा जैसे उसे ऐसी राय के अनुरुप बनाने
के लिए आवश्यक हो तथा उपान्तरित रिपोर्ट राष्ट्रपति को
भेजेगा।
(8) राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन किए गए आदेश
को किसी भी प्रभावित राज्य में प्रभावी रुप दिया जाएगा
तथा राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम जो उस
आदेश के विरुद्ध है, विरोध की मात्र तक शून्य होगा।
(9) राष्ट्रपति, प्रभावित किसी भी राज्य की सरकार द्वारा किए
गए आवेदन पर, इस अनुच्छेद के अधीन किए गए
किसी आदेश में फेरबदल कर सकेगा यदि यथापूर्वोक्त
नियुक्त आयोग ऐसी सिफारिश करता है। पहली अनुसूची 241. यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि पहली अनुसूची के के भाग 2 के भाग 1 और भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में राज्यों के जल प्रदाय के किसी नैसर्गिक स्रोत से जल से पहली अनुसूची प्रदाय में हस्तक्षेप के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के अथवा
ऐसे राज्य के वासियों में से किन्हीं के उस स्रोत से जल
के उपयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी हितों पर-
(क) कोई कार्रवाई या विधि जो पारित की गई हो या पारित
किए जाने के लिए प्रस्तावित हो, या
(ख) किसी प्राधिकारी को अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने
में असफलता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ना