अध्याय 2 - प्रशासनिक संबंध - Page 251

232 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

संभाव्य है तो यदि ठीक समझे तो उस विषय को पिछले

अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार नियुक्त आयोग को

निर्देशित कर सकेगा तथा उस पर ये उपबंध उसी प्रकार

लागू होंगे मानों पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय

विनिर्दिष्ट राज्य पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय

विनिर्दिष्ट राज्य हो और मानों उस विषय के संबंध में

शिकायत उस राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रपति से की गई

हो।

न्यायालयों की 242. इस संविधान में किसी विधि द्वारा एक राज्य को दूसरे अधिकारिता राज्य पर अधिमानता या विभेद का प्रतिभेद-व्यापार या अपवर्जित वाणिज्य चाहे वह भूमि, जल या वायु द्वारा किया जाए,

विषयक किसी विधि या विनियम द्वारा एक राज्य को

दूसरे राज्य पर अधिमानता नहीं दी जाएगी और न ही एक

राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच विभेद बरता जाएगा।

??? 243. ??? Miss Sl. No. 243, MSS No. 154/155

* राज्यों के बीच 244. इस संविधान के अनुच्छेद 16 या पिछले अंतिम अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के और समागम पर लिए-

निर्बंधन (क) अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर

अधिरोपित करना जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित

वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार की उससे इस

तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या

उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो_ और

(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य या समागम की

स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करना

जो लोकहित में अपेक्षित हो, विधिपूर्ण होगाः

* . समिति की राय है कि अनुच्छेद 243 और 244 में अंतर्विष्ट उपबंधों की मूल अधिकारों वाले भाग 3

में रखने के बजाए इस अध्याय में रखना अधिक समुचित होगा।