भाग 14 - अल्पसंख्यकों के संबंध्ति विशेष उपबंध - Page 285

266 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के

अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

कुछ सेवाओं 297. (1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम दो वर्ष के में आंग्ल-भारतीय दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी समुदाय के सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस

आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती

थीं।

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त

समुदाय के सदस्यों के लिए, उक्त सेवाओं में आरक्षित

पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान

इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम दस

प्रतिशत कम होगीः

परंतु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे

सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे।

(2) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के

सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के

लिए अर्हित पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस

समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके

अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की

नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वर्जित नहीं

करेगी।

आंग्ल-भारतीय 298. इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् प्रथम तीन वित्तीय वर्षों समुदाय के के दौरान आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और प्रत्येक राज्य द्वारा वही शैक्षिक अनुदान अनुदान, यदि कोई हो, दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 1948 के लिए विशेष को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे।

उपबंध

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान अनुदान

ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि की अपेक्षा दस

प्रतिशत कम हो सकेंगेः