भाग 14 - अल्पसंख्यकों के संबंध्ति विशेष उपबंध - Page 286

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परंतु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे

अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के

लिए विशेष रियायत है उस मात्रा तक, समाप्त हो जाएंगेः

परंतु यह और कि कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद के

अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं

होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम

चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न

समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं।

संघ और 299. (1) संघ के अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी राज्यों के लिए होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और पहली अल्पसंख्यकों अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए विशेष के अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा अधिकारी जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) संघ के विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह

संघ के कार्य के संबंध में इस संविधान के अधीन

अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित

सभी विषयों का अन्वेषण करे तथा ऐसे अंतरालों पर जो

राष्ट्रपति निदेश दें, रक्षोपायों के कार्यान्वयन के बारे में

राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे, तथा राष्ट्रपति ऐसी सब रिपोर्टों को

संसद के समक्ष रखवाएगा।

(3) इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के विशेष अधिकारी का यह

कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यकलापों के संबंध में

इस संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित

रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और

ऐसे अंतरालों पर जो उस राज्य के राज्यपाल निर्देश दे

रक्षोपायों के कार्यान्वयन के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट दे

और राज्यपाल ऐसी सभी रिपोर्ट उस राज्य के विधानमंडल

के समक्ष रखवाएगा।

पहली अनुसूची 300. (1) राष्ट्रपति, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट के भाग 1 के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए