भाग 16 - संविधन का संशोधन - Page 293

274 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

भाग 16

संविधान का संशोधन

संविधान के 304. (1) परंतु यदि ऐसा संशोधन-

संशोधन के

लिए प्रक्रिया * (क) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, या

(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ग) उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन करने के

लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला

विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए

जाने से पहले उस संशोधन के लिए पहली अनुसूची के

भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट कम से कम आधे राज्यों के

विधानमंडलों द्वारा तथा उस अनुसूची के भाग 3 में

तत्समय विनिर्दिष्ट कम से कम एक तिहाई रियासतों के

विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन

विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

** (2) पिछले अंतिम खंड में किसी बात के होते हुए भी,

संविधान का संशोधन जो पहली अनुसूची के भाग 1 में

तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में राज्यपाल और विधानमंडल

के सदनों की संख्या चुनने की पद्धति विषयक इस

संविधान के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए है

उस राज्य की विधानसभा में अथवा जहां उस राज्य में

* समिति की राय है कि इस अनुच्छेद के खंड (1) के पंरतुक की मद (क) में सातवीं अनुसूची की ** समिति की यह भी राय है कि पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल तथा सभी सूचियों का निर्देश होना चाहिए।

ऐसे राज्य में विधानमंडल के सदनों की संख्या चुनने के संबंध में इस संविधान के उपबंधों के संशोधन

के लिए विधेयक पेश करने में समर्थ बनाने के लिए उपबंध इस अनुच्छेद में शामिल किया जाना चाहिए

बशर्ते कि ऐसा विधेयक ऐसे राज्य के विधानमंडल के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जाए और तत्पश्चात्

संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाए, और उस प्रयोजन के लिए इस अनुच्छेद में खंड 2

जोड़ा है।