296 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
परामर्श से उस निमित बनाये गए नियमों के अनुसार ही आवंटित की जाएगी,
या उसके साथ तय की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने का विनियमनः राज्यपाल, लोक अधिसूचना
द्वारा यह निर्देश दे सकेगा, और यदि जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा सलाह दी
जाती है तो निर्देश देगा कि कोई व्यक्ति राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में धन उधार
देने का कारबार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी
लाइसेंस की शर्तों के अधीन या के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं और ऐसे
प्रत्येक निर्देश में उपबंध किया जाएगा कि उसे भंग करना अपराध होगा, तथा
शास्ति भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जिससे वह दंडनीय होगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्राकलित प्राप्तियां और व्यय वार्षिक वित
विवरण में अलग से दर्शाये जाएंगेः किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र
से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, जो राज्य के राजस्व में जमा की
जाएंगी तथा उसमें से पूरे किए जाएंगे, राज्य के वार्षिक वित्त विवरण में
अलग से दर्शाए जाएंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद 177 के अधीन राज्य के
विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
- भाग 2 का अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों को लागू होनाः
(1) राज्यपाल किसी भी समय, लोक अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि
इस भाग के सब या कुछ उपबंध ऐसी तारीख को या से जो अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होंगे जहां अनुसूचित क्षेत्र
से भिन्न किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य बसे हुए हैं, तथा जैसे वे राज्य
में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं, तथा ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन
इस बात का साक्ष्य होगा कि ऐसे उपबंधों को ऐसे अन्य क्षेत्र के संबंध में
सम्यकतः लागू कर दिया गया है।
(2) राज्यपाल ऐसी ही अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के सभी
या कोई भी उपबंध ऐसी तारीख को या से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए
जाएं, राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं रहेगा जिसकी बाबत अधि
सूचना इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन निकाली गई हो।
भाग 3
संयुक्त प्रांत के राज्य के बारे में उपबंध
- भाग 3 का लागू होनाः इस भाग के उपबंध केवल संयुक्त प्रांत के राज्य