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- निर्देश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता
है।
राजनयिक, दूतावास संबंधी और व्यापारिक प्रतिनिधि।
संयुक्त राष्ट्र संघ।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए
गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
युद्ध और शान्ति।
विदेशों से संधि और करार करना और उनका कार्यान्वयन।
वैदेशिक अधिकारिता।
विदेशों से व्यापार और वाणिज्य।
विदेशी ट्टण।
नागरिकता, देशीकरण और अन्य देशीय।
प्रत्यर्पण।
पासपोर्ट और वीजा।
खुले समुद्र और आकाश में की गई दस्यु और राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए
गए अपराध।
भारत राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास तथा निष्कासन।
भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं।
पत्तन संगरोध, नाविक और समुद्री अस्पताल, और पत्तन संगरोध से सम्बद्ध
अस्पताल।
- सीमाशुल्क सीमाओं के आर-पार आयात और निर्यात जैसा कि भारत सरकार
द्वारा परिनिश्चित किया जाए।
* 27. डाक-तार।
** 28. टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन। 29. डाक बचत बैंक।
* पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के संबंध में डाक-तार के संबंध में विधियां ** बनाने की संसद की शक्ति पर निर्बन्धनों के लिए देखिए अनुच्छेद 224(क)। पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के संबंध में टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधनों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति पर निबंधनों के लिए देखिए अनुच्छेद 224 (घ)।