अनुच्छेद 8 - Page 69

54 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

प्रस्ताव है-

फ्कि संशोधनों की सूची के संशोधन नं. 246 के संदर्भ में, अनुच्छेद 7 में शब्द फ्और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी भारत के क्षेत्र के अन्दर या भारत सरकार के नियंत्रण मेंय् निकाल दिये जाएं।य्

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्रीमान् उपाध्यक्ष ः अगला संशोधन डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 246 है।

प्रस्ताव है- कि अधोलिखित शब्द अनुच्छेद 7 के अन्त में जोड़े जाएं-

फ्या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन।य्

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

¹दो और संशोधन अस्वीकृत हु्रए।ह्

अनुच्छेद 7, यथासंशोधित किया गया, संविधान में जोड़ दिया गया।

ऽ ऽ ऽ ऽ

अनुच्छेद 8

श्रीमान् उपाध्यक्ष ः हमारे पास पंद्रह मिनट और हैं। हम प्रारुप संविधान के अनुच्छेद 8 पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

पंडित लक्ष्मीकांत मैगा (पश्चिम बंगाल - जनरल) ः हम अब स्थगित कर सकते हैं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष ः हमारा समय कीमती है। हमें इस को बर्बाद नहीं करना चाहिए।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

फ्कि अनुच्छेद 8 की धारा (3) के लिए, अधोलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए --

‘3, इस अनुच्छेद में-

(क) अभिव्यक्ति फ्कानूनय् में ऐसा कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपकानून,

नियम, नियमन, अधिसूचना, रिवाज या लोकाचार शामिल है जो भारत

के क्षेत्र या इसके किसी भाग में कानून की शक्ति रखता है।

(ख) अभिव्यक्ति फ्लागू कानूनय् में वे कानून शामिल हैं जो भारत के क्षेत्र

में किसी विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान

के शुरू होने से पहले पारित किए या बनाये गये हैं और जो पहले

समाप्त नहीं किए गये भले ही ऐसा कोई कानून या उसका कोई

हिस्सा तब कतई अथवा विशेष क्षेत्रों में अमल में न रहा हो।य्

ऽ सी.ए.डी., अंक VII, 26 नवम्बर, 1948, पृ. 640