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फ्कि अनुच्छेद की धारा 1 की उपधारा (अ) में, शब्दों ‘रंस्टोरेण्ट ् स, होटल’ के बाद शब्द ‘धर्मशाला, मुसाफिरखाना’ अन्तर्विष्ट किये जाएं।य्
(4) सं. 303 - (श्रीमान् गुप्तनाथ सिंह)
फ्कि अनुच्छेद 9 की धारा (1) के दूसरे पैरा की उपधारा (ब) में, शब्दों ‘कुआँ, जलाशय’ के बाद शब्द ‘स्नान घाट’ अन्तर्विष्ट किये जाएं।य्
(5) सं. 314-
फ्कि अनुच्छेद 9 की धारा (1) के दूसरे पैरा की उपधारा (ब) में, शब्दों ‘राज्य के राजस्व’ के बाद शब्द ‘राजकोष’ अन्तर्विष्ट किए जाएं।य्
¹शेष संशोधन अस्वीकृत हुए।ह्
अनुच्छेद 9, यथासंशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।
अनुच्छेद 10
ख्ऽ, श्रीमान् उपाध्यक्ष ः क्या हम अगले अनुच्छेद पर आएं, नये अनुच्छेद 9-अ पर? ये संशोधन निदेशात्मक सिद्धांतों की तरह है। मैं इनकी अनुमति नहीं देता। तब अनुच्छेद 10 पर आते हैं।
श्री टी.टी. कृष्णामचारी (मद्रास - जनरल) ः मेरे विचार से इसे रोकने का इरादा है।
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ः मैं आपसे इस अनुच्छेद को रोकने का अनुरोध करता हूँ।
श्रीमान् उपाध्यक्ष ः तब हम अगले अनुच्छेद 10(अ) पर आते हैं।
(संशोधन नं. 369 प्रस्तावित नहीं किया गया।)
अनुच्छेद 11
♣ माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर - मैं श्रीमान् नज़ीरुद ् दीन अहमद का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।
श्रीमान् उपाध्यक्ष ः डॉ. अम्बेडकर, क्या आप श्रीमान् शाह के सुझाव का उत्तर देना चाहते हैं?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ः मैं अब संशोधन सं. 372 को मतदान के लिए रखता हूँ।
ऽ ♣ सी.ए.डी., अंक सी.ए.डी., अंक VIIVII, 29 नवम्बर, 1948, पृ. 664, 30 नवम्बर, 1948, पृ. 669